विदिशा। misdeed and murder in Vidisha district सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आया है। इसकी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है।
सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपित रवि मालवीय उर्फ टोली को दोषी पाते हुए इसे जघन्य से भी जघन्य अपराध बताया और फांसी की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि पॉक्सो और हत्या के इस मामले में विदिशा जिले में misdeed and murder in Vidisha district पहली बार किसी अपराधी को मृत्युदंड Sentence to death to accused से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी नरेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि misdeed and murder in Vidisha district की यह घटना 25 अक्टूबर 2015 की है।
उल्लेखनीय है कि आरोपित रवि उर्फ टोली भोपाल के प्लेटफार्म नंबर 6 निवासी अपनी महिला मित्र की बेटी को ट्रेन से विदिशा लेकर आया और यहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अहमदपुर रोड शराब दुकान के पास एक खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रवि ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या की और शव कुएं में फेंक दिया था।
इस दिल दहला देने वाले कांड के बाद आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग लोगों ने उठाई थी। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों ने इसकी मुक्त कंठ से सराहना की है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस ने 6 नवंबर 2015 को भोपाल के प्रभात पेट्रोल पंप के पास से रवि को गिरफ्तार किया था। सबूतों और आरोपित के कुबूलनामे के बाद न्यायालय ने अलग-अलग चार धाराओं में रवि को सजा सुनाई।Sentence to death to accused जिसमें पॉक्सो और हत्या के मामले में फांसी लगाने का आदेश दिया।